यदि 10 दुकाने खाली हैं तो तय प्रक्रिया के अनुसार पांच दुकानें मंडी में पंजीकृत लोगों को मिलेंगी। चार दुकानें गैरपंजीकृत लोगों को आवंटित की जा सकेंगी। एक दुकान कृषक उत्पादक समूहों/फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों को मिलेगी।
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