उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा नए नोटिस जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2020 के अनुसार कार्रवाई की अनुमति दी है।
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